TDR मंजूर करने वाले अधिकारी अब सौंप सकेंगें निवेश संचालक को दो माह में अपनी रिपोर्ट
भोपाल
अब मध्यप्रदेश ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) के अंतर्गत टीडीआर मंजूर करने वाले अधिकारी दो माह में अपनी रिपोर्ट नगर व ग्राम निवेश संचालक को सौंप सकेंगे। इसके बाद संचालक एक माह में इसमें किए जाने वाले बदलाव के साथ अपनी अनुशंसा देंगे, तब ही टीडीआर को नोटिफाई किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दो साल पहले लागू की गई टीडीआर पालिसी में यह बदलाव किए गए हैं।
नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने टीडीआर नियमों में संशोधन करते हुए नियम 3 और पांच में बदलाव किए हैं। इन दोनों ही नियमों में पूर्व में प्रावधान था कि टीडीआर को लेकर मिले सुझावों, आपत्तियों पर एक माह में शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद शासन से मंजूरी मिलने पर संचालक इसे नोटिफाई कर सकेंगे। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। नए संशोधित नियम के मुताबिक संबंधित प्राधिकारी टीडीआर को लेकर मिले सुझावों और आपत्तियों की रिपोर्ट को दो माह में संचालक को पेश करेगा। इसके बाद संचालक अपनी रिपोर्ट शासन को एक माह के भीतर देंगे। शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही संचालक टीडीआर को नोटिफाई करेंगे।
एक ऐसा अधिकार जो सर्टिफिकेट के माध्यम से उन लोगों को मिलता है, जिनके स्वामित्व के मकान, दुकान का कुछ हिस्सा निगम या किसी अन्य शासकीय निर्माण एजेंसी ने किसी प्रोजेक्ट के लिए ले लिया हो। चूंकि मुआवजा देने का अधिकार नगरीय निकायों को नहीं है, इसलिए बदले में वे जमीन देने वाले लोगों को एक अधिकार पत्र देते हैं, जिसके आधार पर वे बची जमीन में स्वीकृत निर्माण से अधिक का निर्माण कर सकेंगे। खुद के उपयोग न करने पर वे किसी और को यह अधिकार बेच भी सकते हैं।

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